कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में 4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिये “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” लागू की गई है। (केन्द्रीय हिस्सा: राज्य हिस्सा, 90:10)
मुख्य उद्देश्य:
-
राज्यों को कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।
-
कृषि कार्यक्रमों की योजना बनाने व लागू करने की प्रक्रिया में राज्यों को छूट देना।
-
कृषि जलवायु, तकनीक व प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार जिले व राज्यों की कृषि योजनाओं को बनाना।
-
यह सुनिश्चित करना कि ये योजनायें स्थानीय जरूरतों/ फसलों/ प्राथमिकताओं को देखकर बनाई गई हैं।
-
कृषि व संबद्ध क्षेत्रों से किसानों की आय को बढ़ाना, इन क्षेत्रों के उत्पादन तथा उत्पादकता में भरपूर परिवर्तन आदि
इस योजना के कार्यान्वयन के लिये कृषि विश्वविद्यालय व बागवानी विश्वविद्यालय के अलावा कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश, राज्य कृषि विपणन बोर्ड़, उद्योग विभाग व बागवानी विभाग हिमाचल प्रदेश भी शामिल हैं।
योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में 16.23 करोड़ रूपये की परियोजनायें स्वीकृत हुई हैं। भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत इस वर्ष की पहली किश्त लंबित है।