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Department of Agriculture

Himachal Pradesh

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    Department of Agriculture

      Himachal Pradesh

        जॉब प्रोफाइल

        कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश में विभिन्न पदों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व।

        1. कृषि निदेशक

        1. निदेशक, कृषि विभाग राज्य में कृषि विभाग के प्रशासनिक और व्यावसायिक प्रमुख होने के नाते, हिमाचल प्रदेश सरकार में विभाग के प्रमुखों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
        2. वह कृषि विभाग से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार के मुख्य तकनीकी सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है।
        3. राज्य में सभी कृषि विकास मामलों को नियंत्रित करता है और प्रशासनिक और व्यावसायिक कारणों से आवश्यक समझे जाने वाले विशेष निर्देश जारी करेगा।
        4. पेशेवर गतिविधि से संबंधित कोई भी प्रमुख नीतिगत मामला उनके द्वारा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श से लिया जाएगा जो अपने विषयों में विशेषज्ञ हैं।
        5. विभाग के लिए बजट तैयार करने और सरकार के अनुमोदन के लिए विनियोग प्रस्तावों को तैयार करने के लिए भी वह सम्मानित हैं।
        6. सरकार की सभी रिपोर्ट और विवरणियां (मासिक/तिमाही/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट) प्रस्तुत करना।
        7. वह सरकार द्वारा उसे सौंपी गई सभी शक्तियों का प्रयोग करता है और कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रमुख होने के नाते सरकार के प्रति सीधे जवाबदेह है।
        8. हिमाचल प्रदेश सरकार के कृषि मंत्रालय के साथ उचित संपर्क बनाए रखना।

        2. अतिरिक्त निदेशक कृषि, धर्मशाला

        1. वह अपने अधिकार क्षेत्र में कृषि उत्पादन कार्यक्रम के समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
        2. वह उत्तरी क्षेत्र (जिला कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, चंबा और ऊना) के नियंत्रण अधिकारी भी हैं।
        3. वह उत्तर क्षेत्र के नियंत्रक अधिकारी होने की हैसियत से अपने पद से जुड़ी समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे।
        4. वह अपने नियंत्रणाधीन संस्थानों का निरीक्षण करेगा और संस्थानों का निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण नोट रिकार्ड करेगा।
        5. विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        3. संयुक्त निदेशक कृषि (।)

        1. संयुक्त निदेशक कृषि (।) कृषि निदेशक को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रदर्शन में सहायता करेंगे।
        2. वह सभी स्थापना मामलों को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार होगा।
        3. वह सभी न्यायालय मामलों को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार होगा।
        4. वह सभी मृदा और जल संरक्षण, तकनीकी, विस्तार और प्रशिक्षण और परियोजना निर्माण मामलों को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार होगा।
        5. उसे अपने नियंत्रणाधीन संस्थानों का निरीक्षण करना होगा और संस्थानों का निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण नोट रिकार्ड करना होगा।
        6. विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        4. संयुक्त निदेशक कृषि (द्वितीय)

        1. संयुक्त निदेशक कृषि (।।) कृषि निदेशक को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रदर्शन में सहायता करेंगे।
        2. वह योजना और निगरानी, बिल और नकद, आलू और विपणन और बजट और सुलह शाखाओं के प्रभारी अधिकारी होंगे।
        3. वह सभी लेखापरीक्षा और पीएसी मामलों को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार होगा।
        4. उसे अपने नियंत्रणाधीन संस्थानों का निरीक्षण करना होगा और संस्थानों का निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण नोट रिकार्ड करना होगा।
        5. विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        5. उप निदेशक कृषि/जिला कृषि अधिकारी (किन्नौर एवं लाहौल स्पीति)

        1. खंडवार कृषि उत्पादन कार्यक्रम तैयार करना।
        2. जिले के सभी विक्रय केन्द्रों पर कृषि आदानों की समय पर एवं पर्याप्त व्यवस्था करना।
        3. खंड स्तर के विस्तार कार्यकर्ताओं का प्रभावी नियंत्रण और विभिन्न विकास कार्यक्रमों की समय पर निगरानी और मूल्यांकन।
        4. अतिरिक्त निदेशक कृषि/निदेशालय की प्रत्येक माह की उपलब्धियों की बिंदुवार रिपोर्टिंग।
        5. उच्च उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के लिए समग्र जिम्मेदारी।
        6. जिला, खंड मुख्यालय में कृषि अधिकारियों, कृषि विकास अधिकारियों, कृषि प्रसार अधिकारी के साथ संगठन और प्रशिक्षण प्रदान करना।
        7. जिला, खंड मुख्यालय में कृषि अधिकारियों, कृषि विकास अधिकारियों, कृषि प्रसार अधिकारी के साथ संगठन और प्रशिक्षण प्रदान करना।
        8. निजी बिक्री सहित उर्वरक और बिक्री स्टाक की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करना।
        9. अभियान अवधि के दौरान गहन भ्रमण करना ताकि सभी ब्लाकों को कवर किया जा सके।
        10. विभिन्न स्तरों पर इनपुट संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सहायक/उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के साथ नियमित रूप से संयुक्त समीक्षा करना और अभियान के कार्यक्रम के बारे में उपायुक्त को सूचित करना।
        11. हर माह जिला स्तरीय सिंचाई समिति की बैठक बुलाना, ताकि बाधाओं को दूर किया जा सके और उपलब्ध सिंचाई क्षमता का उपयोग किया जा सके।
        12. विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        6. कृषि उप निदेशक (आलू एवं विपणन)

        1. शाखा-6 (आलू एवं विपणन) के संपूर्ण प्रभारी।
        2. राज्य में आलू, प्रमाणित बीज आलू की खरीद एवं वितरण, आलू विकास केंद्र, आधार बीज आलू का उत्पादन एवं उसका वितरण, केद्रिय आलू अनुसंधान संस्थान से प्रजनक बीज प्राप्त करना।
        3. सभी योजनाओं से सम्बन्धित जेसे विपणन सम्बन्धित, कृषि उत्पाद विपणन, बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस) व समर्थन मूल्य, एगमार्क, प्रतिदिन बाजार मूल्य, आयात व निर्यात विवरण, विभिन्न फसलों के वर्गीकरण मानक, विपणन बोर्ड हि0प्र0 की विपणन सम्बन्धित गतिविधियांे में समन्वय व निरीक्षण में कृषि निदेशक की सहायता करना।
        4. पौध संरक्षण, पौध संरक्षण सामग्री एवं उपकरणों की मांग एवं आपूर्ति, उच्च स्तरीय क्रय समिति की बैठक, दर अनुबंध को अंतिम रूप देने एवं निविदाओं की जांच, पौध संरक्षण गतिविधियों से सम्बन्धित मासिक व त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा कीटनाशी अधिनियम 1968, आई.पी.एम., जैविक कीटनाशकों , राज्य कीटनाशक जांच प्रयोगशाला के तहत गुणवत्ता नियंत्रण को अमल करवाने में कृषि निदेशक की सहायता करना।
        5. विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        7. सब्जी विशेषज्ञ

        1. समस्त सब्जी योजना के संबंध में कृषि निदेशक की सहायता करना।
        2. वह अधिकारी प्रभारी योजना एवं बिल एवं नकद शाखा के कार्य का निर्वाह करेंगे।
        3. विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        8. उप नियंत्रक (वित्त एवं लेखा)

        विभाग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तंत्र को मजबूत करने के प्रयास में:-

        1. वह बजट अनुमान तैयार करने में विभाग की सहायता करेगा।
        2. वह सभी वित्तीय प्रतिबंधों, वेतन निर्धारण, स्टेप अप मामलों, जीपीएफ मामलों, स्टोर स्टाक खरीद की जांच करेगा।
        3. महालेखाकार के साथ विभाग के लेखाओं का मिलान।
        4. वह क्रय समिति/निविदा समिति/कार्य समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेगा।
        5. विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        9.वरिष्ठ विश्लेषण रसायनज्ञ

        1. केंद्रीय प्रयोगशाला के समग्र प्रभारी, सभी 12 जिलों की मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं से प्राप्त मिट्टी के नमूने के जांच विश्लेषण।
        2. सभी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं और मोबाइल वैन का समग्र नियंत्रण।
        3. विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        10. प्रधानाचार्य कृषक प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर

        1. अतिरिक्त निदेशक कृषि व उप कृषि निदेशकों के परामर्श से कृषि गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें लागू करना।
        2. वह किसान प्रशिक्षण पाठयक्रम आदि प्रदान करेगा।
        3. आसपास के जिलों के उप कृषि निदेशक के परामर्श से फील्ड स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाना।
        4. विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        11. कृषि सांख्यिकी अधिकारी।

        1. सांख्यिकीय योजनाओं का संपूर्ण नियंत्रण।
        2. निदेशक भू-अभिलेख द्वारा फसल पूर्वानुमान के लिए रेन्डम नमूना पद्धति द्वारा फसल उपज/महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन का आकलन।
        3. सभी फसलों से संबंधित सांख्यिकीय तिथि का रख-रखाव।
        4. भूमि अभिलेख निदेशक, हिमाचल प्रदेश और निदेशक अर्थशास्त्र, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार के साथ कृषि, सांख्यिकी एवं कृषि जनगणना कार्य हेतु सम्पर्क स्थापित करना।
        5. विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        12. जिला कृषि अधिकारी।

        1. सम्बन्धित जिले के कृषि उप निदेशक की सहायता करना। 
        2. हिमफेड के आयोजन से जिले में विभिन्न उर्वरक की बिक्री में समय पर आपूर्ति की व्यवस्था करना।
        3. यह सुनिश्चित करना कि निम्न गुणवत्ता का कोई उर्वरक वितरित तो नहीं किया जाता है।
        4. कृषि आदानों की समय पर व्यवस्था और जुताई सुनिश्चित करना।
        5. संबंधित जिले के उप कृषि निदेशक, द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        13. कृषि विकास अधिकारी (सब्जी)

        1. उन्हें सब्जी के बीज की समय पर व्यवस्था और संग्रहण के आयोजन में विभागाध्यक्ष की सहायता करनी है।
        2. विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        14. पौध संरक्षण अधिकारी

        1. कृषि निदेशालय कर्मचारी के संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी।
        2. वह प्रदेश में पौध संरक्षण उपायों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।
        3. विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        15. सहायक कृषि विपणन अधिकारी।

        1. वह प्रदेश में विभिन्न कृषि मण्डी तथा कृषि उत्पादों के विपणन से सम्बन्धित कार्यो को सुव्यवस्थित करने में उप कृषि निदेशक (आलू एवं विपणन) की सहायता करेगा।
        2. विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        16. कृषि सूचना अधिकारी।

        1. वह विभाग के कृषि प्रसार और अनुसंधान गतिविधियों के क्षेत्र प्रचार के लिए जिम्मेदार है और प्रदेश के अंदर और बाहर प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना है।
        2. विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        17. मृदा परीक्षण अधिकारी।

        1. वे किसानों के खेत के नमूनों और सरकारी फार्म के मिट्टी परीक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे और परिणामों को अच्छी तरह से संबंधित एजेंसियों को बुवाई के समय से पहले सूचित करेंगे।
        2. वे पूरे जिले के हिस्से से मिनीकिट और प्रदर्शन परीक्षण (किस्में और उर्वरक परीक्षण दोनों) भी करेंगे।
        3. वे विशेष अभियान के दौरान उन्हें सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
        4. उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        18. सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी

        वह हिमाचल प्रदेश में मृदा सर्वेक्षण कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं और उप निदेशक कृषि के मार्गदर्शन में क्षमता मानचित्र भी तैयार करते हैं। कृषि निदेशक और उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        19. विश्लेषण रसायनज्ञ

        खाद परीक्षण प्रयोगशाला के प्रभारी व कृषकों को सलाहकार सेवा प्रदान। विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        20. विषयवाद विशेषज्ञ।

        1. कृषि विकास अधिकारी अंचलवार कृषि उत्पादन कार्यक्रम तैयार करना।
        2. ब्लाक में सभी बिक्री बिंदुओं पर सभी इनपुट को समय पर और पर्याप्त रूप से व्यवस्थित और स्टॉक करना।
        3. बीज, उर्वरक आदि की कमी होने पर तत्काल जिला स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना।
        4. अभियान अवधि के दौरान गहन भ्रमण। खेत की समस्याओं जैसे रोग, कीटों के हमले आदि का निरीक्षण।
        5. सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना।
        6. विभिन्न सरकारी उपक्रमों/निजी बिक्री केन्द्रों से अधिनियमों के तहत बीज और उर्वरक के नमूने लेकर इनपुट की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
        7. विभिन्न योजनाओं के तहत फील्ड दिवस/प्रदर्शन का आयोजन।
        8. ब्लाक स्तर पर पंचायत, समितियों के साथ बेहतर समन्वय।
        9. कृषि गतिविधियों के संबंध में ब्लाक वार डाटा/सूचना तैयार करना।
        10. उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        21. प्रशिक्षण अधिकारी

        वे निदेशक समिति मशोबरा/ कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, सुंदरनगर में प्रशिक्षुओं को निर्देश देने के लिए जिम्मेदार हैं, जहाँ ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं को फील्ड ड्यूटी और उच्च अधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य काम के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

        22. क्षेत्रीय आलू विकास अधिकारी

        वे अपने-अपने क्षेत्रों में आलू विकास कार्य और उच्च प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य के लिए जिम्मेदार हैं।

        23. कृषि विकास अधिकारी

        1. कृषि प्रसार अधिकारी वृतवार कृषि उत्पादन कार्यक्रम तैयार करना।
        2. ब्लाक में सभी बिक्री बिंदुओं पर सभी इनपुट को समय पर और पर्याप्त रूप से व्यवस्थित और स्टाक करना।
        3. खंड के विभिन्न विक्रय स्थलों पर हिमफेड/सहकारिता सोसायटी, एचपीएमसी, एचपी एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरप्रेषन के साथ समन्वय कर उर्वरक/पौध संरक्षण उपायों का संग्रहण करना।
        4. ग्रामीण स्तर पर किसान प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना।
        5. बीज, उर्वरक आदि की कमी होने पर तुरंत एस.एम.एस. व उप कृषि निदेशक को रिपोर्ट करना।
        6. अभियान अवधि के दौरान गहन भ्रमण।
        7. सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना।
        8. उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी को हर महीने उपलब्धि की रिपोर्ट करना।
        9. उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        24. सहायक कृषि सांख्यिकीय अधिकारी।

        1. कृषि सांख्यिकीय अधिकारी हिमाचल प्रदेश को उसके दैनिक कार्यों में सहायता करना।
        2. संगठन में आयोजित करने के लिए सांख्यिकीय सहायक द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम। विभिन्न जिलों में पोस्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश में योजनान्तर्गत अग्रिम गिरदावरी आयोजित करने से पूर्व प्रत्येक कृषि मौसम हेतु राजस्व विभाग के पटवारियों को मुख्यालय।
        3. हिमाचल प्रदेश में फील्ड कार्यों के निष्पादन और योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए। सरकार के साथ समन्वय करने के लिए निर्धारित अवधि तक। भारत के जिले के सफलतापूर्वक कामकाज के लिए सदस्य के रूप में। हिमाचल प्रदेश में स्तरीय समिति।
        4. उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        25. सहायक कृषि विकास अधिकारी

        1. प्रखंड में सिंचित क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से फसल विविधीकरण योजना तैयार करना और लागू करना।
        2. किसानों को विपणन सम्बन्धित जानकारी, कटाई के उपरान्त प्रबन्धन, कृषि प्रसंस्करण विपणन और कृषि उपज के मूल्यवर्धन के बारे में सलाह देना।
        3. सिंचाई प्रणाली की दक्षता में सहायता के लिए, विभिन्न एजेंसियों द्वारा बनाई गई और वास्तव में ब्लाक में उपयोग की जाने वाली सिंचाई क्षमता में अंतर।
        4. सभी कृषि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रसार एवं कृषक प्रशिक्षण, प्रदर्शनों/परीक्षणों के संचालन में विषयवाद विशेषज्ञ/ कृषि विकास अधिकारी की सहायता करना।
        5. इनपुट प्रबंधन, कृषि प्रसार अधिकारी की अनुपस्थिति में इनपुट/स्टोर सौंपना।
        6. अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        26. कृषि प्रसार अधिकारी।

        1. जिला मुख्यालय से कृषि आदानों की आपूर्ति की व्यवस्था करना।
        2. खेतों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना।
        3. कृषि आदानों की आपूर्ति के लिए किसानों से संपर्क करना।
        4. क्षेत्र के दिनों को व्यवस्थित करें।
        5. ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले मिट्टी के नमूनों का संग्रह और जिला प्रयोगशाला में जमा करना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण सुनिश्चित करना।
        6. पंचायतों (पीआरआई) के साथ समन्वय।
        7. उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        27. मण्डलीय अभियंता, शिमला, मंडी स्थित भांगरोटू, कांगड़ा स्थित पालमपुर।

        उपखण्डों द्वारा निष्पादित योजनाओं/कार्यों की जाँच करना तथा बड़ी-बड़ी योजनाओं की तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना तथा उपखण्डों के कार्यकरण की निगरानी करना। विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        28. उप मण्डलीय भू संरक्षण अधिकारी

        वे कृषि उप निदेशक के संपूर्ण नियंत्रण में अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मृदा संरक्षण लघु सिंचाई कार्यों की योजना/निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        29. मानचित्र अधिकारी

        वह मृदा संरक्षण योजनाओं के नक्शे की जांच व प्रमाणिकरण करेगा और विभाग के प्रमुख द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कर्तव्य का निर्वहन करेगा।

        30. वृत मुख्य प्रारूपकार

        मण्डलीय अभियंता मृदा संरक्षण की सहायता करना।

        31. कनिष्ठ अभियंता

        मृदा संरक्षण योजनाओं का डिजाइन और निष्पादन और कार्यों के मापन की रिकार्डिंग, भू0 संरक्षण कार्यो का आकलन व योजनाओं का लाभ लेने के लिए भूमि का मूल नक्शा तैयार करना | उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य |

        32. सर्वेक्षक

        व्यक्तिगत जोत में मृदा संरक्षण योजनाओं का प्रारंभिक सर्वेक्षण करना/कार्यों की लागत का प्रारंभिक अनुमान तैयार करना और योजनाओं से लाभान्वित होने वाली भूमि का मूल नक्शा तैयार करना। उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        33. मुख्य प्रारूपकार

        मृदा संरक्षण योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना और प्रारूपकार के कार्य का पर्यवेक्षण करना। उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        34. प्रारूपकार

        मृदा संरक्षण योजनाओं की योजना और डिजाइनिंग माइक्रो वाटर शेड और स्थान मानचित्र तैयार करना, मृदा संरक्षण योजनाओं के कार्य आदेश जारी करना, बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के लिए योजना का प्रोफार्मा ’सी’ तैयार करना। मृदा संरक्षण योजनाओं का प्राक्कलन तैयार करना, व्यक्तिगत योजनाओं के अभिलेखों का रख-रखाव, राजपत्र में अधिसूचित प्रमाण.पत्रों एवं योजनाओं को पूर्ण करना। उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        35. कनिष्ठ प्रारूपकार

        मृदा संरक्षण योजनाओं का पता लगाने का कार्य और ब्लू प्रिंट और अमोनिया पेंट आदि तैयार करना। उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        36. तकनीकी सहायक सांख्यिकीय।

        1. नमूना डिजाइन, नमूने के चयन आदि को अंतिम रूप देने में सहायता करना।
        2. सांख्यिकी योजनाओं के अंतर्गत एकत्रित तिथि के आधार पर जिला एवं राज्य स्तर पर फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का विश्लेषण एवं अनुमान तैयार करना।
        3. जिले में फसल कटाई प्रयोगों का पर्यवेक्षण करना।
        4. जिले में कृषि एवं राजस्व विभाग के फील्ड स्टाफ को फसल कटाई प्रयोगों का प्रशिक्षण देना।
        5. राज्य स्तर पर जिला कृषि विभाग की योजना एवं गैर योजना, योजनाओं की प्रगति का निरिक्षण करना।
        6. उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        37. सांख्यिकीय सहायक

        1. जिला के लिए भूमि उपयोग के आंकड़ों सहित बुनियादी कृषि सांख्यिकी एकत्र करना और बनाए रखना। और उच्च अधिकारियों को इसे उपलब्ध करवाना।
        2. फील्ड कर्मचारियों पटवारी आदि को प्रशिक्षण प्रदान करना।
        3. समय पर रिपोर्टिंग योजना के तहत 20प्रतिशत राजस्व गांवों का चयन करना।
        4. क्षेत्र की गणनाए पृष्ठ योग आदि के लिए गैर टीआरएस गांवों का चयन करना और उनका पर्यवेक्षण करना।
        5. मूल कृषि की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
        6. कृषि से संबंधित विविध आंकडे तैयार करना।
        7. कोई अन्य कार्य जो उन्हें समय-समय पर सौंपा गया हो।

        38. सहायक निदेशक (विधि)।

        1. विभाग के सभी कानूनी कार्यों को देखना।
        2. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में विभाग से संबंधित सभी न्यायालय मामलों में याचिका/आवेदन/उत्तर तैयार करना।
        3. विभाग के सभी अनुभागों से संबंधित फाइलों/मामलों पर कानूनी राय देना।
        4. आवश्यकता पड़ने पर विभाग के न्यायालय मामलों में भाग लेना।
        5. विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        39. अनुभाग अधिकारी

        1. प्राप्ति और व्यय के बजट अनुमान तैयार करने, नए व्यय के प्रस्तावों की जांच करने और वित्त विभाग को उनके तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण को सुनिश्चित करने में सहायता करना।
        2. भण्डार एवं स्टाक की प्राप्तियों एवं लेखों की जांच करना तथा मांग उठाने में शिथिलता अथवा राजस्व के रिसाव का पता लगाने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करना।
        3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही वित्तीय प्रक्रिया का पालन किया जाता है, व्यय और प्राप्तियों का ठीक से हिसाब किया जाता है, वित्तीय शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन किया जाता है।
        4. विभाग के विनियोग/प्राप्तियों की आंतरिक जांच करना और वित्तीय मामलों में विभाग को सलाह देना।
        5. वित्तीय विवरणियों और विवरणों तथा प्रोफार्मा खातों, यदि कोई हो, को समय पर तैयार करने में सहायता करना।
        6. वित्त और लेखा से संबंधित महत्वपूर्ण संदर्भों के निपटान में सहायता करना।
        7. आपूर्ति और कार्यों और उसके समझौतों के लिए निविदाओं के मामलों में विभाग के प्रमुख को सलाह देना।
        8. पी.ए.सी. पैरा के निपटान में सहायता करना। वित्तीय प्रतिबंधों को शीघ्र जारी करने में सहायता करना।
        9. विभाग के ऋण एवं अग्रिम की वसूली पर नजर रखना।
        10. कैशियर खातों के अलावा अन्य खातों का एकीकरण और रखरखाव।
        11. राजपत्रित अधिकारियों के सेवा रिकार्ड का रखरखाव (जहां वेतन पर्ची प्रणाली शुरू की गई है) व वेतन पर्ची जारी करना और सेवा रिकार्ड का रखरखाव।
        12. स्टोर खरीद संगठन जैसे स्टोर/स्टाक की खरीद के मामले में दरों, तकनीकी रिपोर्ट और स्वीकृति पत्र आदि की जांच।
        13. आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के दौरान नकद स्टाक का भौतिक सत्यापन।
        14. विभिन्न प्रकार के बिलों/स्वीकृतियों की अग्रिम अदायगियों पर नियंत्रण ।
        15. वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उसके कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे।

        40. विधि अधिकारी

        1. विभाग के सभी कानूनी कार्यों को देखना।
        2. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में विभाग से संबंधित सभी न्यायालय मामलों में याचिका/आवेदन/उत्तर तैयार करना।
        3. विभाग के सभी अनुभागों से संबंधित फाइलों/मामलों पर कानूनी राय देना।
        4. आवश्यकता पड़ने पर विभाग के न्यायालय मामलों में भाग लेना।
        5. विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        41. अधीक्षक ग्रेड-।

        अधीक्षक ग्रेड-। आमतौर पर एक अनुभाग का प्रभारी होता है और उसे आमतौर पर निम्नलिखित कर्तव्यों और कार्यों का पालन करना होता है।

        (1.) उनके द्वारा प्राप्त डाक का अध्ययन करना और निम्नलिखित कदम उठाना

        1. संबंधित अनुभागों को गलत भेजी गई रसीदों को चिह्नित करें।
        2. यदि उक्त अधिकारियों ने ऐसा कोई संचार नहीं देखा है, तो डाक स्तर पर शाखा अधिकारी के माध्यम से उच्च अधिकारियों के अवलोकन के लिए महत्वपूर्ण संचार प्रस्तुत करें।
        3. गुप्त/गोपनीय या अत्यावश्यक प्रकृति की रसीदें अपने पास रखें, जिन्हें वह स्वयं करना चाहेगा, ऐसी स्थिति में उक्त रसीदों की डायरी डायरिस्ट से अधीक्षक द्वारा प्राप्त की जाएगी।
        4. शेष प्राप्तियों को दिनांकित आद्याक्षर के साथ संबंधित व्यवहार करने वाले हाथों को चिह्नित करें और तात्कालिकता को इंगित करते हुए निर्देश दें, यदि कोई हो, तो निपटान और संबंधित डीलिंग हाथों को डायरी करने और सौंपने के लिए अनुभाग के डायरिस्ट को सौंपने के लिए और
        5. उचित और समय पर निपटान देखने के लिए महत्वपूर्ण प्राप्तियों के बारे में डायरी में एक नोट रखें।

        संबंधित फाइलों, गुप्त, गोपनीय अत्यावश्यक या जटिल प्राप्तियों पर स्वयं कार्रवाई करना और व्यवहार करने वाले हाथों से प्राप्त मामले की जांच करना और इसके तहत सशक्त होने पर मामलों को अपने स्तर पर निपटाने के लिए।

        1. यह देखने के लिए कि संबंधित डीलिंग हैंड अपने पोस्टिंग के अनुभाग से संबंधित स्थापना, बजट, व्यय, योजनाओं, आदि से संबंधित सांख्यिकीय डेटा/सूचना एकत्र और अद्यतन रखते हैं।
        2. बजट प्रावधान,व्यय और वास्तविक प्रगति दोनों के संदर्भ में विभिन्न चल रही योजनाओं के लक्ष्यों की उपलब्धि के संबंध में संबंधित डीलिंग हैंड की निगरानी, विश्लेषण और रखरखाव को देखने के लिए और चल रही योजनाओं में सुधार के तरीकों और साधनों का सुझाव देने के लिए और नई योजनाओं/कार्यक्रमों, नए नवाचारों आदि की तैयारी में शाखा अधिकारियों की सहायता करना।
        3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वापसी/ब्यान समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं और अनुभाग में प्राप्त होने वाली वापसी/ब्यान समय पर प्राप्त होते हैं।
        4. सभी डील करने वाले हाथों को देखने के लिए और डायरिस्ट सभी आवश्यक रजिस्टरों को बनाए रखता है और उसे अद्यतित रखता है। उसे नियमित अंतराल पर इन रजिस्टरों की जांच भी करनी चाहिए।
        5. यह देखने के लिए कि विभिन्न रजिस्टरों के रखरखाव और अद्यतन सहित सभी नियमित कर्तव्यों को तुरंत और पूरी तरह से किया जाता है।
        6. अनुभाग एवं उच्च अधिकारियों के बीच डाक एवं फाइलों की आवाजाही में किसी भी प्रकार की रुकावट पर सावधानीपूर्वक नजर रखना, निर्धारित तिथि के मामलों, अन्य महत्वपूर्ण मामलों और अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कागजातों को समय पर जमा करना सुनिश्चित करना और कार्रवाई की प्रगति पर नजर रखना अवकाश, प्रशिक्षण आदि पर अनुभाग के कर्मचारियों के कार्य के निपटान की व्यवस्था करने के लिए अनुभाग में कार्य के शीघ्र निपटान के लिए समय-समय पर आवश्यक उपाय करना।
        7. बैठकों के लिए कागजात तैयार करना और डेटा संकलित करना और समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना।
        8. वित्त, कार्मिक और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित सामान्य प्रकृति की कार्यालय प्रक्रियाओं और अधिनियमों, नियमों, नियमावली और निर्देशों से अच्छी तरह परिचित होना और विशेष रूप से उस विभाग/अनुभाग में लागू जहां सभी नियमावली, अधिनियम, नियम, अनुभाग के निर्देश, गार्ड फाइलें और मिसाल रजिस्टरों को सुधार.पर्ची डालकर या नए संस्करण मुद्रित करवाकर अद्यतित रखा जाता है
        9. विभिन्न मामलों में कर्मचारियों और शाखा अधिकारी या मध्य स्तर के अधिकारी के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए, अनुभाग में तैनात कर्मचारियों को प्रशिक्षित और मार्गदर्शन करने के लिए और उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उनकी कमियों और कमियों, यदि कोई हो, को इंगित करने के लिए, खुद को अच्छी तरह से परिचित रखें कर्मचारियों के मनोबल, आचरण और अनुशासन के साथ और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों का पालन करते हैं।
        10. अनुभाग के प्रत्येक कार्य को शाखा अधिकारी, मध्य-स्तर के अधिकारी के अनुमोदन से अनुभाग में तैनात कर्मचारियों को आवंटित करना और अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बीच कार्य की अद्यतन वितरण सूची बनाए रखना।
        11. अनुभाग में उपस्थिति में समय की पाबंदी सुनिश्चित करना और आचरण और अनुशासन के मामलों पर कर्मचारियों को सलाह देना। छुट्टी पर या जल्दी या देर से अपने अधीन तैनात कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, उसे अपने साथ पूरे स्टाफ के फोन नंबर, यदि कोई हो, के साथ स्थानीय पता बनाए रखना चाहिए।
        12. यह देखने के लिए कि अनुभाग को साफ-सुथरा रखा गया है और फाइलों, कागजात आदि को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया गया है और रिकार्ड की गई फाइलें रिकार्ड रूम में भेजी जाती हैं, और यह कि क्षणिक रिकार्ड समय-समय पर नष्ट हो जाता है।
        13. यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवहार करने वाले हाथ अपने सहायक की डायरी नियमित रूप से बनाए रखते हैं और मामलों के प्रारंभिक प्रस्तुतीकरण के विवरण को नोट करते हैं और मामलों के अंतिम निपटान के उचित चरण में प्राप्तियों के अंतिम निपटान को भी रिकार्ड करते हैं। उसे यह भी देखना होता है कि प्राप्तियों के अंतरिम प्रसंस्करण के कारण तिथि/सूचना का संग्रहण/संकलन सहायक की डायरी में अंतिम निपटान के रूप में चिह्नित नहीं है। इस प्रयोजन के लिए उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित सहायक अपनी टिप्पणियों में यह इंगित करे कि किसी विशेष चरण में मामला प्रस्तुत करना अंतरिम है या अंतिम निपटान। सहायक की डायरी की साप्ताहिक जाँच भी उनके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है।
        14. एक विभाग/अनुभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण पर, प्रभार सौंपना और महत्वपूर्ण जटिल मामलों की सूची तैयार करना जिसमें नीचे पैरा 14.9 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उत्तराधिकारी के तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, और यह देखने के लिए कि अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है या सहायकों के लिए हैंडबुक के पैरा और इस मैनुअल के अध्याय 15 के पैरा 15.2.4 में निर्धारित तरीके से अनुभाग से बाहर/कार्यभार ग्रहण करें।
        15. यदि आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी के नीचे के अधिकारी के संज्ञान में आता है कि ऐसा प्राधिकारी निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो यह उसका उत्तरदायित्व होगा कि वह शाखा अधिकारी/ मध्य स्तरीय अधिकारी उन आदेशों का पालन करने से पूर्व लिखित रूप में।

        उपरोक्त कर्तव्य निदर्शी प्रकृति के हैं और अधीक्षक ग्रेड-। को उनकी स्थिति और सार्वजनिक सेवा की अनिवार्यताओं के अनुरूप कोई अन्य कर्तव्य सौंपा जा सकता है।

        42. अधीक्षक ग्रेड-।।

        निदेशालय, जोनल और जिला कार्यालयों में कार्यरत अधीक्षक ग्रेड-।। सामान्य रूप से एक अनुभाग के काम की निगरानी करते हैं या स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और सीधे शाखा अधिकारियों/मध्य स्तर के अधिकारियों को मामले जमा करते हैं और इस तरह उनके कर्तव्य, जिम्मेदारियां और कार्य समान होते हैं अधीक्षक ग्रेड-। के लिए संकेत दिया गया है, सिवाय इसके कि वे अपने स्तर पर किसी भी मामले का निपटान नहीं कर सकते हैं और सभी संचार शाखा अधिकारी/मध्य.स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत जारी किए जाने हैं। उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        43. वरिष्ठ सहायक

        सहायक शब्द में वरिष्ठ सहायक वरिष्ठ सहायक लेखा कनिष्ठ सहायक शामिल हैं जो प्राप्तियों से निपटते हैं और अनुभाग अधिकारियों या अधीक्षकों को मामले जमा करते हैं। अत्यावश्यकता, आवश्यकता और जनहित के आधार पर, सहायक को कोई भी कार्य/असाइनमेंट करने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन आम तौर पर, सहायक के मुख्य कर्तव्यों, कार्यों और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित से संबंधित कार्य को संभालना शामिल होता है

        1. रसीद, डेयरी.प्रेषण, टाइपिंग, रिकार्ड रखरखाव।
        2. कार्यालयों में स्वागत और विविध कार्य में विभिन्न कर्तव्य।
        3. फाइलों को खोलना और उनका रख-रखाव, संदर्भ, फाइलों की रिकार्डिंग और प्रारूपण सहित मामलों को निपटाना, विभिन्न प्रकार की तारीखों का रखरखाव और अद्यतन, सांख्यिकी और सूचना और विभिन्न रजिस्टरों का रखरखाव।
        4. स्टाक, स्टेशनरी लेखों, खातों और रजिस्टरों का अधिग्रहण, रखरखाव।
        5. वेतन, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, आकस्मिकताओं, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अग्रिमों आदि जैसे सभी प्रकार के बिलों को तैयार करना और नकदी सौंपना, रोकड़ बही और जुड़े खातों/बिल रजिस्टरों का रखरखाव आदि।
        6. कार्मिक/सेवा/स्थापना मामले, जिसमें भर्ती और पदोन्नति नियम, सेवा की शर्तें, पोस्टिंग, स्थानान्तरण, सेवा पुस्तकों का रखरखाव, इंडेक्स कार्ड, सेवा रिकार्ड, छुट्टी खातों की तैयारी, पेंशन पेपर, अनुशासनात्मक मामले, व्यक्तिगत फाइलें आदि शामिल हैं।
        7. विनियोग, पुनर्विनियोग, अनुदानों की अनुपूरक मांग, अतिरिक्त अनुदान, आकस्मिक निधि सहित बजट तैयार करना लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समीति लेखा परीक्षा पैरा, व्यय में मितव्ययिता आदि से संबंधित सभी मामले।
        8. विकास सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं की योजना और निगरानी में सहायक।
        9. नियामक मामले जैसे लाइसेंस, परमिट, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र आदि जारी करना।
        10. उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
        11. लिपिक/कनिष्ठ सहायक/कनिष्ठ कार्यालय सहायक

        निदेशालय, अंचल कार्यालयों, जिलों या फील्ड स्तर के कार्यालयों में क्लर्क को सहायकों के लिए निर्धारित सभी कर्तव्यों का पालन करना होगा। यह इन कार्यालयों की स्थापनाए, काम की मात्रा और स्टाफिंग पैटर्न के कारण है। उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        44. लिपिक/कनिष्ठ सहायक/कनिष्ठ कार्यालय सहायक

        निदेशालय, अंचल कार्यालयों, जिलों या फील्ड स्तर के कार्यालयों में क्लर्क को सहायकों के लिए निर्धारित सभी कर्तव्यों का पालन करना होगा। यह इन कार्यालयों की स्थापनाए काम की मात्रा और स्टाफिंग पैटर्न के कारण है। उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        45. चालक

        1. वह वाहन का संरक्षण है और उसके साथ जुड़े वाहन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।
        2. वह पूरी ड्यूटी के दौरान सतर्क रहेगा और पूरी लगन और सतर्कता से अपना कर्तव्य निभाएगा।
        3. वह रोजाना सुबह अपने वाहन को धोएंगे और यात्रा के लिए तैयार रखेंगे।
        4. वह सुनिश्चित करेंगे कि यांत्रिक खराबी के मामले में कार्यालय प्रभारी को समय पर सूचित किया जाता है और उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।
        5. वह वाहन की कोई भी अनधिकृत आवाजाही नहीं करेगा।
        6. अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किये जाने तक वह डयूटी पर रहेगा तथा वाहन का प्रयोग करने वाले अधिकारी के निर्देशों का पालन करेगा।
        7. वह प्रतिदिन वाहन की लॉग बुक का रखरखाव करेगा और उसकी मुरम्मत पुस्तिका का रखरखाव करेगा।
        8. वह वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज और अपने ड्राइविंग लाइसेंस को हर समय अपने पास रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
        9. दिन/रात के दौरान किसी भी समय बुलाए जाने पर वह ड्यूटी के लिए उपलब्ध होगा।
        10. कार्यालय के प्रमुख द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कर्तव्य।

        46. ट्रैक्टर चालक

        1. वह ट्रैक्टर का संरक्षक है और वाहन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।
        2. वह पूरे कर्तव्य के दौरान सतर्क रहेगा और पूरी लग्न और सतर्कता से अपने कर्तव्य का पालन करेगा।
        3. वह यह सुनिश्चित करेंगे कि यांत्रिक दोष के मामले में प्रभारी अधिकारी को समय पर सूचित किया जाए और उपचारात्मक उपाय किए जायें।
        4. वह वाहन की कोई भी अनाधिकृत आवाजाही नहीं करेगा।
        5. वह प्रतिदिन वाहन की लॉग बुक का रखरखाव करेगा और उसकी मुरम्मत पुस्तिका का रखरखाव करेगा।
        6. वह वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज और उसका लाइसेंस हर समय अपने पास रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
        7. कार्यालय के प्रमुख द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        47. मकैनिक ग्रेड-1

        मशीनरी और वाहन आदि की मुरम्मत और रखरखाव।

        48. मकैनिक ग्रेड-।।

        मशीनरी और वाहनों आदि की मुरम्मत और रखरखाव और मैकेनिक ग्रेड-। की सहायता करना।

        49. ब्लैक स्मिथ

        भंगरोटू कार्यशाला में उन्नत कृषि उपकरणों के डिजाइन और निर्माण में कृषि अभियंता की सहायता करना।

        50. शिल्प शिक्षक

        प्रशिक्षुओं को विभिन्न मदों के क्राफ्टिंग के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करना और प्रशिक्षुओं विशेष रूप से महिला किसान प्रशिक्षुओं द्वारा घर पर किए जाने वाले छोटे घरेलू कामों को पढ़ाना।

        51. वेल्डर

        कार्यशाला में समय-समय पर होने वाले कार्यों एवं अन्य संबंधित कार्यों में वेल्डिंग कार्यों में भाग लेना।

        52. इलेक्ट्रीशियन

        1. वह विभाग में विद्युत कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।
        2. वह विद्युत कार्यों से संबंधित कार्यशाला के समुचित और कुशल संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे।
        3. उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        53. अनुभाग धारक

        अक्षरयोजन और प्रिंटिंग कार्यों की उचित निगरानी और कार्य के लिए मुद्रण उद्देश्यों के लिए विभिन्न तरीकों का सुझाव देना।

        54. ट्रैक्टर-सह-पावर टिलर आपरेटर।

        ट्रैक्टर-सह-पावर टिलर का संचालन और उसके रखरखाव के लिए।

        55. सहायक लाइब्रेरियन

        पुस्तकालय की पुस्तकों को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करना और पुस्तकालय की पुस्तकों को अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाना और उनका उचित रिकार्ड बनाए रखना।

        56. एयर कंप्रेसर/जेनरेटर ऑपरेटर।

        कंप्रेसर/जेनरेटर का रखरखाव और संचालन करना।

        57. बढ़ई

        वह विभाग में जहां भी आवश्यक हो, लकड़ी के दैनिक मामूली मुरम्मत कार्यों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार होगा।

        58. फोरमैन (कार्यशाला)

        कार्यशाला के समग्र प्रभारी ।

        59. पटवारी

        कृषि योग्य बंजर भूमि का सर्वेक्षण करना और क्षमता मानचित्र तैयार करना।

        60. कानुनगो

        कृषि योग्य बंजर भूमि का सर्वेक्षण करना और क्षमता मानचित्र तैयार करना।

        61. प्रयोगशाला सहायक

        1. प्रयोगशाला के उपकरणों का उचित रखरखाव और उनकी सफाई सुनिश्चित करना।
        2. नमूनों के विश्लेषण से पहले नमूनों की ठीक से जांच की जानी चाहिए।
        3. तकनीकी अधिकारी/ कर्मचारी के साथ काम करना और प्रयोगशाला कार्यों के लिए उनकी सहायता करना।
        4. उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        62. प्लम्बर

        1. पंपिंग सेट को संचालित करना और उसका रखरखाव करना।
        2. प्रशासन खंड के सम्बद्ध भवन एवं विभागीय आवासीय क्वार्टरों में मुरम्मत कार्य करना। पेयजल आपूर्ति को विभागीय सरकारी आवास स्थानों में सुचारु रूप से नियमित करवाना और सीवरेज सिस्टम आदि के उचित कामकाज की जांच करने के लिए जिम्मेदार।
        3. उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        63. निजी स्टॉफ

        निजी स्टाफ शब्द में वरिष्ठ अधिकारी जैसे वरिष्ठ विशेष निजी सचिव, विशेष निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव, और निजी सहायक, वरिष्ठ स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और निदेशालय, जोनल और जिला स्तर के कार्यालयों में काम करने वाले स्टेनो-टाइपिस्ट शामिल हैं। इन सभी पदाधिकारियों का सामान्य कार्य मंत्रियों/अधिकारियों को उनके दिन-प्रतिदिन के कार्य के निपटान में सहायता करना और ऐसे कर्तव्यों को पूरा करना है जो उन्हें आधिकारिक तौर पर सौंपे गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी इसके अलावा मंत्रियों/अधिकारियों के कार्यालयों में तैनात पूरे स्टाफ के कामकाज की निगरानी करते हैं और उनकी भूमिका इन कार्यालयों में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के प्रदर्शन में मार्गदर्शन करना है। निचले स्तर के पदाधिकारी या तो मंत्रियों/अधिकारियों के प्रत्यक्ष निर्देशन में या वरिष्ठ पदाधिकारियों के निर्देशन में कार्य करते हैं।

        निजी कर्मचारियों को गोपनीय या गुप्त प्रकृति की फाइलों / अभिलेखों को संभालना होता है और इस तरह उन्हें गोपनीयता बनाए रखते हुए उन पर विश्वास बनाए रखना होता है। अधिकांश मामलों में गोपनीय रिपोर्टों को संसाधित किया जाता है और व्यक्तिगत कर्मचारियों की हिरासत में रखा जाता है और उन्हें ठीक से बनाए रखना होता है। उन्हें डिक्टेशन और टाइपिंग के माध्यम से त्वरित निर्णय लेने में अधिकारियों की सहायता करने के लिए टाइपिंग-राइटिंग द्वारा हिंदी और अंग्रेजी शार्टहैंड दोनों के ज्ञान से पूरी तरह सुसज्जित होना चाहिए।

        निजी स्टाफ के सदस्य होने के नाते, उन्हें उन मंत्रियों/अधिकारियों द्वारा उनकी ओर से किसी भी उपयुक्त आधिकारिक कार्य में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है, जिनके साथ वे जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत स्टाफ के मुख्य कर्तव्य, कार्य और जिम्मेदारियां संक्षेप में इस प्रकार हैं

        (1) डाक की प्राप्ति और प्रेषण।

        1. इस उद्देश्य के लिए रखे जाने वाले डायरी रजिस्टर में संपूर्ण डाक प्राप्त करना।
        2. इस उद्देश्य के लिए रखे जाने वाले डायरी रजिस्टर में संपूर्ण डाक को डायरी में दर्ज करना।
        3. डाक को प्राथमिकता, तत्काल, अत्यावश्यक और सामान्य श्रेणियों के क्रम में व्यवस्थित करना और प्राप्त होने पर तुरंत मंत्री / अधिकारी को डाक पैड में या फाइलों में प्रस्तुत करना, लेकिन उसे डायरी करने के बाद।
        4. मंत्री/अधिकारी के अवलोकन के बाद संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों को डाक मार्क करना और डायरी रजिस्टर में मार्किंग नोट करना।
        5. मंत्री/अधिकारी के अवलोकन के तुरंत बाद डिस्पैच रजिस्टर/चपरासी बुक के माध्यम से मार्किंग के अनुसार संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को डाक भेजना।
        6. डिस्पैच रजिस्टर का रखरखाव, जहां भी आवश्यक हो, लिफाफे तैयार करना।

        (2) नोट्स या ड्राफ्ट तैयार करना।

        मंत्री/अधिकारी के अनुमोदन के लिए या उनके निर्देशों के अनुसार नोट्स या ड्राफ्ट लिखना और अनुमोदन के बाद उन्हें तैयार करना व संबंधित को हस्ताक्षर के लिए भेजना।

        (3) डिक्टेशन/टाइप वर्क

        अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार की आशुलिपि में श्रुतलेख लेना, अंग्रेजी/हिंदी टाइपराइटरों पर उसे लिपिबद्ध करना और लिखित श्रुतलेख कार्य को अनुमोदन और हस्ताक्षर के लिए मंत्री/अधिकारी को प्रस्तुत करना।
        अर्ध-सरकारी पत्र, गुप्त, गोपनीय और महत्वपूर्ण पत्रों को संलग्नकों के साथ टाइप करना और मंत्री/अधिकारी के हस्ताक्षर के लिए जमा करने से पहले उनकी तुलना करना ।

        (4) उपस्थिति या टेलीफोन

        1. यह सुनिश्चित करना कि मंत्री/अधिकारी के कार्यालय/आवासों में स्थापित टेलीफोन सुचारू रूप से कार्य कर रहा हैं और किसी भी टेलीफोन में कोई खराबी होने पर शिकायत दर्ज करना और उस पर कार्रवाई करवाना।
        2. कार्यालय के टेलीफोन को विनम्रता से सुनना और मंत्री/अधिकारी की नियुक्ति और उनके निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बाहरी कालों को मंत्री/अधिकारी के साथ जोड़ना।
        3. मंत्री के आवासीय टेलीफोन पर उसी तरह से उपस्थित होना जैसे सरकारी टेलीफोन के अनुसार और जब मंत्री द्वारा वांछित हो।
        4. स्थानीय, एसटीडी सुविधा के माध्यम से मंत्री/अधिकारी के निर्देशों के अनुसार अन्य अधिकारियों के साथ मंत्री/अधिकारी की टेलीफोन वार्ता की व्यवस्था करना।
        5. टेलीफोन के रजिस्टरों को बनाए रखना और अधिकारिक कालों को सत्यापित करना और निजी कालों की राशि जमा करना भी सुनिश्चित करना।
        6. केंद्र सरकार/राज्य सरकार के संबंधित मंत्रियों/अधिकारियों के आधिकारिक निर्देशों को हमेशा अद्यतन रखने और टेलीफोन नंबरों को बनाए रखने के लिए और
        7. बाहरी लोगों द्वारा आधिकारिक टेलीफोन के दुरुपयोग के खिलाफ प्रभावी उपाय करना।

        (5) निर्धारित कार्यक्रम डायरी का रखरखाव।

        1. मंत्री/अधिकारी के कार्यक्रमों की डायरी को बनाए रखना और मंत्री/अधिकारी में दिन की व्यस्तता की एक अलग सूची तैयार करना और उसकी एक प्रति व्यक्तिगत कर्मचारियों के साथ रखना सुनिश्चित करने के लिए।
        2. मंत्री/अधिकारी के अनुमोदन से बैठक अन्य कार्यकलापों की तिथि और समय नियत करना और संबंधित प्राधिकारियों को इसकी सूचना देना।
        3. मंत्री/अधिकारी द्वारा समय पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बैठकों/अन्य कार्यों के बारे में मंत्री/अधिकारी को समय पर याद दिलाना।
        4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैठक के लिए आवश्यक फाइलें, ब्रीफिंग नोट्स या अन्य जानकारी संबंधित विभाग / अनुभाग द्वारा समय पर तैयार की जाती है।
        5. मंत्री/अधिकारी को बुलाने वाले आगंतुकों के बारे में स्वागत समारोह को सूचित करना और उन अधिकारियों/कर्मचारियों/अन्य पदाधिकारियों के विवरण जिन्हें मंत्री/अधिकारी के कक्ष में दिन के लिए निर्धारित बैठकों में भाग लेना है। यह सचिवों के निजी कर्मचारियों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह स्वागत कक्ष को तुरंत पास जारी करने में सक्षम बनाएगा और आगंतुकों/अधिकारियों को असुविधा से भी बचाएगा।
        6. सभी आगन्तुकों/अधिकारियों/कर्मचारियों का नम्रतापूर्वक स्वागत करना तथा मंत्री/अधिकारी के कक्ष में या व्यक्तिगत स्टाफ के कक्ष में उनके बैठने की व्यवस्था करना, यदि मंत्री/अधिकारी किसी अन्य कार्य में व्यस्त हों।
        7. सरकार के अनुसार जलपान आदि की व्यवस्था करना। मंत्री/अधिकारी के निर्देशानुसार आगंतुकों/अधिकारियों के लिए आदेश।

        (6)  1. विधायी मामले

        1. शुरू होने से पहले और विधानसभा सत्र के दौरान की प्रतियां एकत्र करने के लिए
        2. तारांकित/अतारांकित /स्थगित विधानसभा प्रश्न।
        3. दिन के लिए निर्धारित अन्य सामग्री के लिए अल्प-सूचना प्रश्न।
        4. सदन के कार्य की दैनिक सूची।
        5. संबंधित मंत्री को उत्तर दिए जाने वाले सभी प्रश्नों आदि के उत्तर और
        6. सदन के पटल पर रखे जाने वाले कागजात।

        2. अगले दिन के पूरे कामकाज को व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि विधानसभा कार्य का पैड समय पर और कम से कम पिछली रात में मंत्री/अधिकारी तक पहुंचे।

        3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधानसभा कार्य को मंत्री/अधिकारी से तत्काल मंजूरी मिल गई है और विधानसभा कार्य से संबंधित कागजात/फाइलें निष्पक्ष उत्तर तैयार करने के लिए विभाग को भेजी जाती हैं।

        4. निदेशालय/कलेक्ट्रेट/मंडल/क्षेत्रीय/जिला कार्यालयों में, सरकार को आवश्यक तिथि/सूचना प्रस्तुत करने की निगरानी के लिए व्यक्तिगत कर्मचारियों को विधानसभा प्रश्न आदि का एक रजिस्टर बनाए रखना होता है और

        5. मंत्री/अधिकारी मामलों की रिपोर्ट करने के लिए जहां विधानसभा कार्य के लिए विभाग,कार्यालय से आवश्यक सामग्री एकत्र करने के लिए व्यक्तिगत कर्मचारियों के प्रयास समय पर विफल हो जाते हैं।

        (7) मंत्रियों/अधिकारियों के कार्यालयों/आवासों की साज-सज्जा।

        1. मंत्री के कार्यालयों और आवासों तथा अधिकारियों के कार्यालयों के लिए फर्नीचर, फिक्सचर, स्टेशनरी, क्रॉकरी आदि की व्यवस्था करना और अनुपयोगी वस्तुओं को बदलने की व्यवस्था करना।
        2. पर्दे, कालीन, फर्नीचर आदि की नियमित सफाई की व्यवस्था करना और कार्यालय परिसर की प्रतिदिन सफाई की निगरानी करना।

        (8) वाहन/चालक पर नियंत्रण

        1. मंत्री/अधिकारी द्वारा हकदारी के अनुसार स्थानीय और भ्रमण के लिए वाहन की व्यवस्था करना और यह सुनिश्चित करना कि वाहन किसी भी समय चलने के लिए हमेशा फिट स्थिति में रहे और सरकार के निर्देशों के अनुसार समय पर मुरम्मत की व्यवस्था करें।
        2. वाहन की लॉग बुक में प्रविष्टियां करें और उस पर हस्ताक्षर करें।
        3. संलग्न वाहनों के मामले में अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि संलग्न वाहन के लिए नियमित कटौती अधिकारी के वेतन बिल से की जाती है और निजी यात्रा को सरकार के निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाता है।
        4. पेट्रोल/मुरम्मत के बिलों को सत्यापित करने के लिए और यह देखने के लिए कि चालक अग्रिम का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करता है।
        5. जहां कहीं आवश्यक हो वाहन के लिए ध्वज की व्यवस्था करना और
        6. पर्यटन के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि चालक ने पूरी यात्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अग्रिम प्राप्त किया है।

        (9) पर्यटन/वेतन आदि के लिए भुगतान

        1. मंत्री /अधिकारी के निर्देशानुसार भ्रमण कार्यक्रम तैयार करना। अधिकारियों के निजी कर्मचारियों के मामले में, उन्हें उचित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम भेजना आवश्यक है।
        2. दौरे के कार्यक्रम को सभी संबंधितों को प्रसारित करना और उचित समझे जाने पर संबंधित जिला स्तर के अधिकारियों को टेलीफोन पर भी सूचित करना।
        3. दौरे के दौरान मंत्री/अधिकारी के ठहरने के लिए सर्किट हाउस/गेस्ट हाउस आदि में आवास की व्यवस्था करना।
        4. दौरे के लिए सभी प्रासंगिक कागजात /सामग्री एकत्र करना और मंत्री के दौरे के लिए व्यक्तिगत स्टाफ या चपरासी और एक सुरक्षाकर्मी को नियुक्त करना।
        5. हवाई/ट्रेन टिकट और हवाई/ट्रेन द्वारा सीटों की बुकिंग की व्यवस्था करना।
        6. मंत्री/अधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर दौरे के लिए अग्रिम व्यवस्था करना।
        7. दौरे पर निर्देशानुसार मंत्री/अधिकारी के साथ जाना।
        8. यात्रा पूरी होने के बाद यात्रा डायरी, यात्रा भत्ता बिल तैयार करना और यह देखना कि वेतन और अन्य बिल समय पर तैयार हो रहे हैं।
        9. लंबी यात्राओं के मामले में डाक/फाइलें भेजने की व्यवस्था करना और यह नोट रखना कि स्टेशन पर या दौरे पर मंत्री/अधिकारी से कहाँ संपर्क किया जा सकता है।

        (10) डेटा/सूचना/सांख्यिकी का रखरखाव

        1. मंत्री/अधिकारी के नियंत्रणाधीन विभाग से संबंधित सभी डेटा/सूचना/आंकड़े बनाए रखना। इसमें संस्थानों, योजनाओं, कार्यक्रमों, वार्षिक बजट प्रावधान, लक्ष्यों और मंत्री/अधिकारी द्वारा अक्सर आवश्यक किसी भी अन्य डेटा के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए।
        2. डेटा/सूचना/सांख्यिकी को सालाना या जितनी बार आवश्यक हो अद्यतन करने के लिए और
        3. विभाग या अन्य महत्वपूर्ण समाचार से संबंधित प्रेस कटिंग प्रस्तुत करना

        (11) स्टेशनरी सामग्री, हीटिंग और कूलिंग व्यवस्था।

        1. स्टेशनरी प्रभारी अनुभाग से निजी स्टाफ और मंत्री/अधिकारी द्वारा उपयोग के लिए स्टेशनरी सामग्री प्राप्त करना
        2. यह देखने के लिए कि मंत्री के कार्यालय और आवास के लिए उचित प्रकाश व्यवस्थाए हीटिंग और खाना पकाने की व्यवस्था मौजूद है और ठीक से बनाए रखा जाता है।
        3. अधिकारियों के अधिकारियों में उचित प्रकाश व्यवस्था, हीटिंग और कूलिंग व्यवस्था की देखभाल करने के लिए और
        4. कार्यालयों में बिजली गुल होने की स्थिति में प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था करना ताकि कार्यालय का अधिकतम संचालन बना रहे।

        (12) छुट्टी/स्थानांतरण

        1. निजी सचिवों को शाखा अधिकारियों की शक्तियों के अनुसार अनुभाग अधिकारियों, वरिष्ठ निजी सचिवों/विशेष निजी सचिवों/वरिष्ठ विशेष निजी सचिवों को पूर्वानुमोदन के साथ प्रतिनिधिमंडल के अनुसार सीमा तक और शर्तों पर कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश मंजूर करना मंत्री/अधिकारी की।
        2. संपूर्ण व्यक्तिगत स्टाफ के आकस्मिक अवकाश और प्रतिपूरक अवकाश खाते का रखरखाव करना।
        3. मंत्री/अधिकारी के साथ प्रशासनिक अनुभाग में पदस्थापित कर्मचारियों को मंत्री/अधिकारी के पूर्वानुमोदन से नियमित अवकाश देने की संस्तुति करना तथा प्रशासनिक अनुभाग के परामर्श से अवकाश की व्यवस्था करना।

        (13) अभिलेखों का रखरखाव

        1. प्रशासनिक जैसे अद्यतन संदर्भ पुस्तकों को रखने के लिए निर्देश अधिनियम, नियम, क़ानून नियमावली विनियम निर्देश आदि।
        2. नई फाइलें खोलने के लिए उसी के अनुसार बनाए रखें इस नियमावली के अध्याय पग् में निर्धारित प्रक्रिया।
        3. संबंधित फाइलों में मंत्रियों/अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के रिकार्ड को बनाए रखना और मंत्री/अधिकारी के कार्यालय के बंद होने की स्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत स्टाफ के वरिष्ठ सदस्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि –

        3.1 मंत्री/अधिकारी के कार्यालय में खोली गई फाइलों/रजिस्टरों को ठीक से दर्ज किया जाता है और तीन प्रतियों में विस्तृत सूची तैयार करके और उचित रसीद प्राप्त करके प्रशासनिक अनुभाग द्वारा निर्देशित उचित प्राधिकारी या रिकार्ड रूम को सौंप दिया जाता है। वह अधिकारी जिसे ऐसा रिकार्ड सौंपा गया है। अभिलेख सौंपने की एक सूची प्रशासनिक अनुभाग को भेजी जाएगी जबकि एक-एक अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों द्वारा बनाए रखा जाएगा।

        3.2 व्यक्तिगत स्टाफ के वरिष्ठतम सदस्य द्वारा कोई आदेश प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रभार सौंपने के लिए प्रशासनिक अनुभाग के आदेश प्राप्त करना।

        3.3 उचित रसीद पर स्टोर प्रभारी को फर्नीचर, फिक्सचर और अन्य स्टोर/स्टॉक सामग्री सौंपना।

        3.4 विभागों की फाइलें उस अधिकारी को वापस करने के लिए जिनसे ये प्राप्त हुए थेए उचित रसीद के खिलाफ।

        3.5 उचित रसीद के खिलाफ विभाग के संबंधित अधिकारी के गुप्त/गोपनीय रिकार्ड को सौंपने के लिए और

        3.6 कर्मचारियों का आकस्मिक/प्रतिपूरक अवकाश लेखा प्रशासनिक अनुभाग को भेजना।

        64. तकनीकी अधिकारी (चाय)

        विभाग में चाय के विकास और उचित कार्यान्वयन के संबंध में नीति बनाने के लिये चाय अनुभाग के समग्र प्रभारी और भारतीय चाय बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित करना। विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        65. सहायक निदेशक (चाय)

        तकनीकी अधिकारी चाय और उच्च अधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य में सहायता करना।

        66. मुख्य चाय रसायनज्ञ

        प्रयोगशाला में चाय उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और चाय उत्पादन कारखानों को चाय के निर्माण में उनके द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न मुद्दों पर मार्गदर्शन करना। उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        67. चाय संवर्धन अधिकारी

        चाय उगाने वाले किसानों को चाय के पौधों का उत्पादन बढ़ाने में मदद करना, बीमारियों को नियंत्रित करना और चाय उगाने वाले किसानों को समय-समय पर चाय बागान में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में मार्गदर्शन करना। उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        68. चाय केमिस्ट

        मुख्य चाय केमिस्ट और उच्च अधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य की सहायता करना।

        69. जूनियर टी केमिस्ट

        मुख्य चाय केमिस्ट और उच्च अधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य की सहायता करना।

        70. चाय निरीक्षक

        खेत में चाय बागानों का निरीक्षण करना तथा उत्पादकों को उपचारात्मक उपाय सुझाना तथा साथ ही समय-समय पर किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        71. गेस्टेटनर ऑपरेटर

        1. गेस्टेटनर/फोटोस्टेट मशीन को संचालित करने और वांछित संख्या में प्रतियां बनाने के लिए।
        2. मशीनों के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कागज, स्याही, टोनर आदि की खरीद करना।
        3. उपयोग किए गए कागज और स्याही/टोनर आदि की खपत के लिए मांग पर्ची के साथ एक रजिस्टर में उचित खाता बनाए रखने के लिए और
        4. मशीनों की समय पर मरम्मत की व्यवस्था करना।
        5. उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        72. जमादार

        अधिकारियों के कमरे में नस्तियों आदि के उचित रख-रखाव में सहायता करना और अधिकारियों द्वारा समय.समय पर सौंपे गए अन्य आधिकारिक कर्तव्यों में भाग लेना।

        73. दफ्तरी

        1. अभिलेख कक्ष और अनुभाग में पुराने अभिलेखों, फाइलों आदि को ठीक करना, ट्रिम करना, सिलाई करना, बांधना आदि।
        2. विभिन्न अधिकारियों और शाखाओं/अनुभागों की आधिकारिक संदर्भ पुस्तकों में सुधार पर्ची चिपकाना।
        3. लिफाफों पर सेवा डाक टिकट लगाना, उनका लेखा-जोखा रखना, लिफाफे/पैकेट और पार्सल तैयार करना, डाक और तार भेजना और सभी मुद्रित सामग्री आदि के संचलन में डिस्पैचर्स की मदद करना।
        4. रिकार्ड अनुभाग में रिकार्ड को व्यवस्थित करने और ठीक से रखने के लिए।
        5. उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        74. मशीन क्लीनर

        प्रेस में मशीनों के उचित रखरखाव और उच्च अधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य करने के लिए।

        75. चपरासी

        1. वह जिस कार्यालय में कार्य करता है उसके कार्य समय से आधे घंटे पहले ड्यूटी पर होगा और कार्यालय समय के आधे घंटे बाद निकल जाएगा।
        2. कार्यालय के भीतर और बाहर डाक ले जाने और वितरित करने के लिए अधिकतम वजन कार्यालय के बाहर 10 किलो से अधिक नहीं ले जाया जा सकता है।
        3. जिस अनुभाग/कार्यालय में पदस्थापित किया गया है और फर्नीचर, फिक्सचर और उपकरण की साफ-सफाई और सामान्य रख-रखाव सुनिश्चित करना।
        4. जब अधिकारी अपनी सीट पर नहीं होगा तो वह टेलीफोन काल में भाग लेगा।
        5. अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए विविध और विषम कार्य करना।
        6. मुख्यालय में और दौरे के दौरान अधिकारियों के साथ रहेगा।
        7. कार्यालय प्रमुख द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य में भाग लेना।

        76. चौकीदार

        1. कार्यालय समय के दौरान और बाद में निगरानी रखने के लिए
        2. आग की रोकथाम और सरकारी संपति को नुकसान से बचाने संबंन्धित उपाय करना।
        3. उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य।

        77. बेलदार

        1. वह खेत में काम करेगा और खेत में पशुओं की देखभाल करेगा।
        2. वह खेत में जानवरों को संभालने और सुरक्षित करने में मदद करेगा।

        78. क्लीनर

        भारी वाहन और उच्च अधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य के साथ क्लीनर डयूटी करने के लिए।

        79. हेल्पर

        वाहन आदि की मरम्मत के लिए विभाग की दुकान में अलग-अलग कार्य करना और उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना।

        80. माली

        कार्यालय परिसर और गलियारों आदि के सौंदर्यकरण के लिए फूलों के गमलों की तैयारी और रखरखाव जैसे माली के कर्तव्यों का पालन करना। उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        81. कुक

        खाना पकाने और रसोई घर की सफाई के कर्तव्यों का पालन करने के लिए। उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        82. सफाई कर्मचारी

        1. 1. कमरे, गलियारों, बरामदे और परिसर में झाडू लगाना, साफ करना और पोछा लगाना।
        2. 2. शौचालयों, स्नानागारों, वाशबेसिनों आदि को प्रतिदिन और ठीक से साफ करना।
        3. 3. उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

        83. हल चलाने वाला

        फार्म में परिचालन कार्य में भाग लेने के लिए तथा उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।