भारत सरकार द्वारा नैशनल एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेसिंग फैसिलिटी नामक योजना शुरू की गई है जो 2020-21 से 2032-33 तक देश में लागू रहेगी।
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इस योजना के अन्तर्गत किसानों को 2 करोड़ रूपये तक ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर अनुदान (Interest Subvention of 3% per annum up to the limit of 2 Crore) देने का प्रावधान है।
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नैशनल एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेसिंग फैसिलिटी के तहत किसान और संस्थाएं जैसे प्राथमिक कृषि साख समितियां, स्वयं सहायता समुह, किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.), एग्री उद्यमी, कृषि स्टार्टअप इत्यादि सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक, वाणिज्यिक बैंको या किसी अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण का लाभ उठा सकेंगे।
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इसके अन्तर्गत विकासक्षम परियोजना (Viable Projects) जैसे कटाई उपरांत प्रबन्धन गोदामों, भूमिगत कक्ष, ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन तथा सामुदायिक किसान संसाधनो के लिए मध्यम से लंबी अवधि (अधिकतम 7 वर्ष) के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश को योजना के अन्तर्गत 925 करोड़ रूपये (प्रयोगात्मक) रखे गये है। कृषि विभाग, हि. प्र. को इसका नोडल विभाग मनोनीत किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से समझोत ज्ञापन किया गया है व प्राप्त जानकारी के अनुसार जुलाई 2023 तक हि. प्र. में 256 परियोजनाएँ स्वीकृत की गयी है जिसके बाबत 5672.15 लाख रुपये का ऋण किसानों/ अन्य लाभार्थियों को बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।