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इस योजना के अन्तर्गत राज्य के किसानों को नव विकसित उपकरण, आधुनिक यन्त्र व लिंग अनुकूल उपकरण उपलब्ध करवाने जा रहे है।
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भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देश अनुसार कृषि यन्त्र/ उपकरण जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर, पावर वीडर, क्रोप रीपर, रोटावेटर इत्यादि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत तथा महिला किसानों को 50% अनुदान पर व अन्य किसानों को 40% अनुदान पर उपलब्ध करवाये जाते है।
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इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत उपकरण सुविधा केन्द्र (Custom Hiring Centre) भी स्थापित किये जा रहे है। राज्य के किसान जो इन भारी उपकरणों को खरीदने में अक्षम है। वे नजदीक क्षेत्र में इन उपकरण केन्द्रों से सेवायें किराये पर ले सकते है।
भारत सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए योजना के अन्तर्गत 68.82 करोड़ रूपये का प्रास्ताव भेजा गया था, जिसके विपरीत राज्य को 1528.80 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक योजना रुपये 1536.89 (रुपये 1383.21 लाख केन्द्रीय हिस्सा व 153.68 लाख राज्य हिस्सा) भारत सरकार से स्वीकृत हुई है जिसकी पहली किश्त लंबित है।