कृषि मशीनरी के प्रयोग के दौरान किसानों तथा खेतीहर मज़दूरों के घायल होने अथवा उनकी मृत्यु होने की सूरत में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा “मुख्यमन्त्री किसान एवं खेतीहर मजद़ूर जीवन सुरक्षा योजना” नामक एक योजना आरम्भ की है।
इसमें मृत्यु होने पर सहायता के रूप में 3.0 लाख रू., स्थाई रूप से अपंग होने पर 1.0 लाख रू. तथा आंशिक स्थाई अपंग होने पर प्रभावित को सहायता के रूप में 10,000 से 40,000 रू. तक की सहायता प्रदान की जाती है।
वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना पर 40 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। जुलाई 2023 तक 7 प्रभावित किसानों को 3.80 लाख रुपये आबंटित किये गये।